दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी गर्भपात की अनुमति - Delhi High court allows abortion on the following basis

Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी गर्भपात की अनुमति - Delhi High court allows abortion on the following basis given below...

  • हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को उसके 22 सप्ताह के भ्रूण का चिकित्सकीय गर्भपात कराने की अनुमति दी.
  • दरअसल भ्रूण में गंभीर विकृति (Serious abonormalities) पायी गयी थी.
  • यदि वह गर्भावस्था को जारी रखती है तो उससे होने वाली संतान को गंभीर खतरा हो सकता है.
कानून के जारिए निम्न आधारों के तहत चिकित्सकीय कराने की अनुमति दी जाती है -

  • माँ के शारीरिक/मानसिक स्वास्थय के लिए संभावित खतरा.
  • बढ़ते भ्रूण के लिए संभावित खतरा.
  • यदि को महिला रेप के कारण गर्भवती हो जाती है.
  • गर्भनिरोधक की विफलता.
भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी (MTP) अधिनियम के तहत गर्भपात के लिए 20 सप्ताह की सीमा निर्धारित की गयी है.

20 सप्ताह से अधिक वाले भ्रूण का गर्भपात कराना वैधानिक रूप से अमान्य है.

इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त कराने की अनुमति दी थी.